रेणुका गौतम, लाहौल स्पीति/केलांग : जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उपमंडल लाहौल में तेलिंग मार्ग का मुरम्मत कार्य पूरा किया जाना है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत सिस्सू (नर्सरी) से एटीआर नॉर्थ पोर्टल तक की सड़क 25 मार्च 2025 को सुबह 7- 9 बजे यानि 2 घंटे तक आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के लिए यातायात की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित रहेगी।
गौरतलब है कि तेलिंग गांव की सड़क एनएच-03 के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक संपर्क है। इस सड़क पर जीर्णोद्धार कार्य के कारण एनएच-03 पर चलने वाले वाहनों के लिए पत्थर, चट्टानें और मलबा गिरने का खतरा है। चूंकि, एनएच-03 पर चलने वाले आम जनता और उनके वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व कार्य के लिए यातायात की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। यही वजह है कि उपरोक्त मार्ग में सुबह 2 घंटे के लिए वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।
पुलिस विभाग उक्त मार्ग पर कड़ी निगरानी रखने, यातायात की आवाजाही पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने और यात्रियों की सहायता के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात कर सकता है। अतः प्रशासन ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना उपरोक्त जानकारी के अनुसार बनाने की अपील की है, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।