शिमला बिना आरएंडपी नियमों के अब हिमाचल में शिक्षक भर्ती नहीं होगी। 18 सितंबर को हुए कैबिनेट के फैसले को लेकर शिक्षा विभाग ने लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। पैट के नियमितीकरण के बाद हुए कोर्ट केस को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार पूर्व में हुई नियुक्तियों को यथावत रखने का निर्णय लिया है। 14 दिसंबर को इस मामले की आगामी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक सहायक अध्यापकों के हक में फैसले के बाद 17 वर्षों से नियमितीकरण की राह देख रहे 3294 अध्यापकों के नियमितीकरण का फैसला सरकार ने पांच अगस्त की कैबिनेट बैठक में लिया था। इनका नियमितीकरण एनसीटीई के मानकों एवं आरटीआई एक्ट आरएंडपी नियमों के तहत करने के आदेश हुए थे। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने इन अध्यापकों के नियमितीकरण में नियुक्ति के वक्त के एनसीटी, आरटी एक्ट एवं आरएंडपी नियमों को दस अगस्त को लागू करते हुए नियमितीकरण के आदेश पारित किए थे। अनुबंध जेबीटी की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सरकार के पांच अगस्त के आदेश से छेड़छाड़ के मामले में जवाब तलब किया था। इस आदेश को प्रदेश के जेबीटी अनुबंध शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 18 सितंबर की कैबिनेट बैठक में फैसला लेते हुए स्पष्ट किया गया कि पूर्व में हुई नियुक्तियों को यथावत रखा जाएगा और भविष्य में सभी नियुक्तियां नए आरएंडपी नियमों से होंगी।
Trending Now