Tuesday, November 5, 2024
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cabinet meeting part 2: पत्रकारों की वितीय सहायता बढ़ी

मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी की विभिन्न श्रेणियों के 1026 पदों को पम्प अटेंडेंट के रूप में परिवर्तित करने तथा पात्र जल रक्षकों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप इन पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया।

बैठक में कार्यशील पत्रकार की मृत्यु की स्थिति में पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत उसके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता दो लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए यह वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई है।

प्रदेश की अत्यन्त संवेदनशील 200 बीट में कार्यरत वन रक्षकों को हथियारों की खरीद के लिए अनुदान राशि 12 हजार रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 15 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

हाल ही में खोले गए अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायालय नालागढ़ तथा सिविल कोर्ट बंजार, तीसा व शिलाई के लिए रिकॉर्ड कीपर के चार पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी ज़िला के सुन्दरनगर में अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायालय और कांगड़ा ज़िला के जयसिंहपुर में सिविल कोर्ट स्थापित करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।

पुलिस विभाग में 79 मोटर साईकिल, 25 छोटे वाहन, 7 मिनी बसें, एक बड़ी बस और दो ट्रक खरीदने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

बैठक में प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के पांच पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना लागू करने तथा इसे हिमाचल खुम्ब विकास योजना के नाम से पुनर्नामित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन अपनाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी जो कृषि विभाग के साथ पंजीकृत हैं।

मंत्रिमण्डल ने 40 मैगावाट क्षमता वाले बग्गी हाईड्रो पावर हाउस के निष्पादन के लिए इसे भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड को आवंटित करने का निर्णय लिया है।

पूर्व सैनिकों को रोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है कि भविष्य में उन्हें होमगार्ड के स्थान पर परिवहन विभाग के 12 आरटीओ बैरियरों में तैनात किया जा सकता है।

बिलासपुर ज़िला के डोला व झिड़िया, कांगड़ा ज़िला के खाबली, मण्डी ज़िला के भमसोई, गरलोग, कशोड़, नरवंडी और कूट माध्यमिक स्कूल को उच्च विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मण्ड़ी ज़िला के नन्दी व छम्यार उच्च विद्यालयों को आवश्यक स्टाफ के सृजन व इन्हें भरने के साथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला, कुकलाह को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इस विद्यालय में आवश्यक पदों को सृजित करने एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने विधायक ऐच्छिक निधि को मौजूदा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के नए सृजित विकास खण्ड बालीचौकी में पंचायत निरीक्षक और उप-निरीक्षक (पंचायत) के पद सृजित करने का निर्णय लिया है। जिला शिमला के विकास खण्ड कुपवी में उप-निरीक्षक के पद को सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है।

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