कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया।गौरतलब है कि उन्हें आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार कर सीबीआई ने भी उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी , जबकि चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया।
सुप्रीमकोर्ट ने चिदंबरम पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। चिदंबरम की याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि आमतौर पर आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है।
तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए यह केस अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी नहीं बढ़ती और ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है तो वह तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में रहेंगे, जहां डी. के. शिवकुमार पहले से हैं।