कोरोना वायरस संकट के दृष्टिगत आज यहां जिला प्रशासन द्वारा सोलन शहर के बार्बर के लिए एक विशेष जागरूकता एवं मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया।
अतिरिक्त उपायुक्त सोलन विवेक चंदेल ने इस जागरूकता एवं मार्गदर्शन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण देश में लॉकडाउन एवं प्रदेश में घोषित कर्फ्यू के दिशा-निर्देशों से सभी भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि बार्बर का कार्य समाज के लिए बहुपयोगी है और इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि न केवल बार्बर अपितु समाज के सभी वर्ग प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।
उन्हांेने कहा कि आने वाले समय में जब भी प्रदेश सरकार द्वारा बार्बर की दुकान एवं सैलून खोलने का निर्णय लिया जाएगा तो बार्बर एवं सैलून संचालकों को कुछ दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इनका उद्देश्य सभी को कोरोना वायरस के खतरे से बचाना है।
सत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परिवीक्षाधीन अधिकारी डॉ. निधि पटेल तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मुक्ता रस्तोगी ने बार्बर को आवश्यक दिशा-निर्देशों एवं सावधानियों के बारे में अवगत करवाया।
बार्बर को बताया गया कि कार्य आरम्भ होने पर उन्हें ग्राहकों को ऑनलाइन या फोन पर समय लेने के लिए कहना होगा और सीधा दुकान अथवा सैलून पर आकर कार्य करवाने से बचना होगा। इसका उद्देश्य यही है कि एक समय पर दुकान अथवा सैलून में ग्राहक एकत्र न हों।
उन्हें बताया गया कि ग्राहकों के मध्य कम से कम 02 मीटर की दूर बनाए रखने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखनी होगी। प्रत्येक ग्राहक के जाने के उपरांत कुर्सी को एक प्रतिशत सोडियम होइपोक्लोराइट घोल से स्वच्छ किया जाना आवश्यक है। उनसे आग्रह किया गया कि ऐसे ग्राहकों को कार्यस्थल अथवा सैलून में आने से मना करें जो खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, बहती नाक या गले में खराश जैसे लक्षणों का सामना कर रहे हों।
बार्बर को बताया गया कि कार्य करने वाले व्यक्ति को मास्क, टोपी एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। केवल डिस्पोजेबल दस्ताने, तोलिया तथा गाउन का प्रयोग ही किया जा सकेगा। कंघी, ब्रश, रोलरर्स, स्ट्रीकिंग कैप, क्लिपर्स, गार्ड और कैंची इत्यादि को साफ करके सूखी स्थिति में रखना होगा। सभी उपकरणों को पहले साबुन और पानी से धोना होगा एवं तदोपरांत एल्कोहल अथवा स्पीरिट से उपचारित करना होगा। सभी से आग्रह किया गया कि बिना साफ किए गए उपकरणों का प्रयोग न करें।
सैलून संचालकांे एवं बार्बर को बताया गया कि दुकान अथवा सैलून के प्रतीक्षा क्षेत्र में कोई पत्रिका एवं खाने का सामान न रखें। दुकान के दरवाजों के हैंडल, रैलिंग, कुर्सियां, ग्राहक काउंटर और भुगतान उपकरण जैसे उच्च स्पर्श सतहों को साफ और कीटाणूरहित रखें। वॉशरूम को भी साफ और कीटाणूरहित रखें।
सभी बार्बर एवं स्टाईलिस्ट कर्मी को लिखित में यह प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें फ्लू जैसा कोई लक्षण नहीं है और वे पिछले 14 दिनों से न तो राज्य से बाहर गए हैं और न ही किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं।
भारतीय प्रशासनिक सेवा की परिवीक्षाधीन अधिकारी रीतिका, सहायक आयुक्त भानु गुप्ता सहित शहर के बार्बर एवं सैलून संचालक सत्र में उपस्थित थे।