Friday, March 29, 2024
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दो पहिया वाहन खरीदने पर एजेंसी से दो हेलमट भी ख़रीदने ज़रूरी

रजनीश शर्मा
एसपी हमीरपुर ने टू व्हीलर एजेंसियों के मालिकों के साथ बैठक कर समझाया क़ानून
हमीरपुर
: अब आप दो पहिया वाहन खरीदने जा रहे हैं तो डीलर आपको दो हेलमेट और उसकी रसीद देगा यानि अब गाडी के साथ ही आपको दो हेलमेट भी खरीदने होंगे। केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियम -1989 के नियम 138 (4) (एफ) के तहत यह व्यवस्था लागू कर दी गई है

तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में वाहन चालक और उसके पीछे बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नियम के अनुसार सभी दो पहिया वाहन बेचने वाले डीलरों को वाहन खरीदने वाले ग्राहक के दस्तावजों के साथ दो हेल्मट भी बेचने होंगे और इसकी रसीद देनी होगी ।

मोटर वाहन अधिनियम में साफ कहा गया है कि दोपहिया गाड़ी चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो के तय मानकों के तहत हेल्मट पहनना होगा। इस संबंध में न्यायालय भी आदेश जारी कर चुका है।

वहीं इस बारे में पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर के कार्यालय में वीरवार को टू व्हीलर एजेंसियों के मालिकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला हमीरपुर के कुल 13 डीलरों ने भाग लिया। एस पी हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने उन्हें बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 138 (4) (एफ) के अनुसार डीलर दो पहिया वाहनों के खरीदारों को हेलमेट बेचने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने बताया कि केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकृत हेल्मट ही बेचें जायें। डीलरों को भी निर्देश दिए गए थे कि वे अपनी एजेंसियों में लिखकर इस बात का उल्लेख करें ताकि लोगों को इस प्रावधान के बारे में जानकारी मिल सके ।

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