Friday, November 22, 2024
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श्री नैना देवी में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 लागू

बिलासपुर: श्री नयनादेवी मन्दिर में 29 जुलाई 2022 से 6 अगस्त 2022 तक मनाये जाने वाले श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान श्रद्वालुओं की संख्याः को नियन्त्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाये रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की घारा 115 में प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए टोबा से श्री नयना देवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही के आदेश दिये हैं। ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर व टैम्पू इत्यादि पर टोबा से श्री नयनादेवी जी की तरफ आने-जाने के लिए मेले के दौरान प्रतिबन्ध जारी रहेगा। इसी प्रकार ट्रक, टै्रक्टर व टैम्पू सवारियों से लदे होगें, उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गड़ामोड़ा व ग्वालथाई (भाखड़ा) टोबा से आगे श्री नयना देवी जी में आने पर प्रतिबन्ध रहेगा तथा इन स्थानों से श्रद्वालु बसों व टैक्सियों में ही श्री नयनादेवी जी आ सकते हैं।

चंदेल/बिलासपुर

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