Saturday, December 21, 2024
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कसौल , कुल्लू में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों द्वारा कोटपा एक्ट का अवमानना पर स्वास्थ्य विभाग ने काटे 8 लोगों के चालान

प्रतीकात्मक चित्र

कुल्लू : आज हिमाचल प्रदेश   जिला कुल्लू के कसौल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की बड़ी कारवाई । हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दी दबिश आठ दुकानदारों के काटे चालान । कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत की गई कारवाई , बता दें कि हिमाचल प्रदेश शिमला कार्यलय के अंतर्गत  NHM के डॉक्टर राकेश के पास शिकायत आने के बाद CMO KULLU डॉ सुशील ने स्वास्थ्य विभाग की टीम जिसमे अस्सिस्टेंट कॉमिशनर, ड्रग्स इंस्पेक्टर राजेश गौतम  व विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ कारवाई करते हुए चालान काटे ।

गौरतलब है कि इन दुकानों पर बिना वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू उत्पाद ,खुली सिगरेट जिस परकोई वैधानिक चेतावनी अंकित नहीं थीविदेशी व स्थानीय ग्राहकों को खुलेआम बेचे जा रहे थे । सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मात्र एक घण्टे में ही इस मामले पर करवाई करते हुये आठ दुकानदारों पर करवाई की । बता दें कि कसौल जो कि मणिकर्ण से कुछ ही दूरीपर है , कसोल कुल्लू जिले में जो कि एक फॉरेन व विदेशी पर्यटकों के लिएएक गढ़ माना जाता है । विदेशी पर्यटक यहां तम्बाकू के प्रोडक्ट व् imported cigarettes का इस्तेमाल कर रहे थे जो यहां के दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से बेचा जा रहा था । बिना पिक्टोरिअल चेतावनी केसिगरेट व अन्य अनब्रांडेड तबाकू प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते थे जो कि कोटपा एक्ट 2003 के विरुद्ध है । स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आठ दुकानों में जो की अवैध तरीके से सिगरेट व् अन्य तबाकू प्रोडक्टव खुली सिगरेट बेच रहे थे उनके चालान काटे व् कुछ मात्रा में अवैध तबाकू के प्रोड्क्ट भी जब्त किये गए ।जिस पर स्वास्थ्य विभाग कोपटा एक्टके अंतर्गत क़ानूनी कारवाई करेगा ।

सरकारी विद्यालयों में 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध

सभी सरकारी विद्यालयों में 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना भी अपराध है. तंबाकू के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध है । सीऍमओ डॉ सुशील  ने कहा कि बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तंबाकू पदार्थ के पैकेट बेचना भी अपराध की श्रेणी में आता है ।

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