शिमला : शिमला शहर में अब वाहन का चालान काटने के समय वाहन का डॉक्यूमेंट भी साथ लेना होगा। इस बात का फैसला जिला अदालत की ओर से दिया गया हैl अदालत का मानना है कि परेशानी से बचने के लिए चालान डॉक्यूमेंट के साथ काटे जाने चाहिए। बिना डॉक्यूमेंट के काटे गए चालानों को स्थापित करना मुश्किल होता है। इसलिए भविष्य में चालानों को डॉक्यूमेंट के साथ कोर्ट भेजें।
गौरतलब है कि पुलिस ने 30 से 40 हजार चालान बिना डॉक्यूमेंट के ही काट कर कोर्ट में भेजे थे। शहर में दो से तीन महीने पहले पार्किंग के सैकड़ों चालान हुए थे। इसमें अधिकतर चालान बिना डॉक्यूमेंट के ही किए गए थे। इन सभी मामलों में काटे गए चालान को रिकॉर्ड रूम में रखा जाएगा, वहीं भविष्य में सभी चालान काटते समय डॉक्यूमेंट लेने होंगे। बिना डॉक्यूमेंट के चालान नहीं होंगे।
शहर में सड़क किनारे पार्किंग के सबसे ज्यादा चालान काटे जाते हैं। ये चालान नंबर के आधार पर ही होते हैं। इस दौरान वाहन का मालिक मौके पर नहीं होता है। ऐसे में पुलिस कर्मचारियों को डॉक्यूमेंट जुटाना मुश्किल हो रहा है। डीएसपी शिमला कमल वर्मा ने माना कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब बिना डॉक्यूमेंट के चालान नहीं कट सकेंगे। चालान काटते समय वाहन मालिक से डॉक्यूमेंट लेना होगा।
मोबाइल से किए हैं हजारों चालान
पिछले महीनों में शहर में पुलिस ने सबसे ज्यादा चालान मोबाइल से काटे हैं। इनमें से अधिकतर चालान वाहन मालिकों को भी मैसेज के माध्यम से ही पहुंचे हैं। कुछ वाहन मालिकों को तो अभी तक पता नहीं है कि उनके चालान कटे हैं। ऐसे में पुलिस केसाथ साथ वाहन मालिकों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है l