शिमला : प्रदेश सरकार ने पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए पर्यटन विभाग ने नियमों में कुछ बदलाव किया है इसके तहत 24 घंटे पहले बुकिंग रद करवाने पर ग्राहक या पर्यटक को बुकिंग के दौरान किए भुगतान का 40 फीसद पैसा वापस किया जाएगा। इससे पहले निगम के होटलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस संबंध में सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की। अब पर्यटन विकास निगम के होटलों की बुकिंग 24 घंटे पहले भी करवाई जा सकेगी।
इसके अलावा होटलों में प्रवेश के समय में भी बदलाव किया गया है। संशोधन के मुताबिक पर्यटक या ग्राहक दोपहर दो बजे से पहले चेक इन नहीं कर सकेगा। यदि वह ऐसा करता है तो इसके लिए उसे अतिरिक्त दाम देने पड़ेंगे। ऐसा होटलों की सुविधा के लिए किया गया है। अभी तक दिन में 12 बजे से चेक इन यानी होटल में प्रवेश करने दिया जाता था। सकरार के किए गए संशोधन के अनुसार पर्यटन विकास निगम के होटलों में प्रवेश के समय को बदल कर दोपहर दो बजे कर दिया है। वहीं होटल छोड़ने का समय पहले की तरह दोपहर 12 बजे का ही रहेगा।
पहले के नियम
पर्यटन निकास निगम के होटल के कमरे की बुकिंग 15 दिन पहले रद करवाने पर ग्राहक को 80 फीसद रकम वापस कर दी जाती थी। चार से सात दिन पहले होटल का कमरा रद करवाने पर 50 फीसद पैसा वापस मिलता था। 48 और 24 घंटे पहले कमरा रद करने पर कोई पैसा वापस नहीं किया जाता था।
अब रहेगी ये सुविधा
रद करने पर मिलेगा 90 फीसद पैसा नए नियमों के अनुसार निगम के होटल के कमरे की बुकिंग 15 दिन पहले कर रद करवाने पर भुगतान का 10 फीसद पैसा कटेगा और 90 फीसद पैसा ग्राहक को वापस होगा। इसके अलावा सात दिन पहले बुकिंग रद करवाने पर 75 फीसद और 48 घंटे पहले बुकिंग रद करवाने पर 50 फीसद पैसा ग्राहक को वापस होगा।