केंद्र सरकार ने अनलॉक 5.0 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने नई गाइडलाइंस में कंटेंमेंट जोन के बाहर कई आर्थिक गतिविधियों को फिर से बहाल करने का फैसला किया गया है।
नई गाइडलाइंस के अनुसार सिनेमा हाल और मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा नए दिशानिर्देशों के साथ स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क खोलने पर भी सहमति जताई है। हालांकि कंटेंमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा।
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने के लिए 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला लेने को कहा है।
केंद्र सरकार का कहना है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति उस क्षेत्र के हालात को देखने के बाद और विद्यालय के प्रबंधन से विचार विमर्श के बाद लिया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि यह सभी गतिविधियां कंटेंमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में बहाल की गई हैं।