हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश निजी उच्च शिक्षा संस्थान रेगुलेटरी कमीशन द्वारा लगाई रोक पर स्थगन आदेश पारित
शिमला, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश निजी उच्च शिक्षण रेगुलेटरी कमीशन द्वारा स्थानीय अलख प्रकाश गोयल शिमला विश्वविद्यालय में इस सत्र में होने वाले छात्र दाखिले पर रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ अलख प्रकाश गोयल शिमला विश्वविद्यालय की ओर से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रार्थी विश्वविद्यालय की याचिका पर सुनवाई के पश्चात रेगुलेटरी कमीशन के आदेश को वीरवार को स्टे व स्थगित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि रेगुलेटरी कमीशन के तत्कालीन सदस्य ने नए शैक्षणिक सत्र जून-जुलाई से होने वाले विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक और नए कोर्स अप्रूव करने पर भी एक आधारहीन आदेश के माध्यम से रोक लगा दी थी जिसके चलते विश्वविद्यालय की छवि व शैक्षणिक ढांचे, विश्वविद्यालय के शिक्षकों व विद्यार्थियों के मनोबल को ठेस पहुंची। अतः अलख प्रकाश गोयल शिमला विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रो. रमेश कुमार चौधरी ने रेगुलेटरी कमीशन के इन आधारहीन आदेशों को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने सुनवाई के पश्चात अलख प्रकाश गोयल शिमला विश्वविद्यालय को राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च निजी शिक्षण संस्थान रेगुलेटरी कमीशन के आदेश पर स्टे व स्थगन कर दिया।
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