हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने महिलाओं को HRTC की बसों में सफर करने पर 50 फीसदी किराए की छुट के खिलाफ़ दायर की गई याचिका को रद्द कर दिया है. महिलाओं को HRTC बसों में मिलने वाली 50 फीसदी किराए की छुट जारी रहेगी. महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनते हुए कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा व सामाजिक दायित्व का हवाला देते हुए किराए की छुट को जारी रखने की बात कही है.
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के महाअधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि सरकार की तरफ से इस मामले को प्रभावी ढंग से रखा गया उसी का यह नतीजा है.
हिमाचल प्रदेश में जय राम सरकार ने महिलाओं को HRTC की बसों में सफर करने पर 50 फीसदी किराए में छूट दी थी. मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पहुँचा. याचिकाकर्ता की दलील थी कि महिला और पुरुष को जब बराबर का दर्जा मिला है तो बस किराया भी एक समान होना चाहिए. लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है.