वरना कैद या ₹ 5,000 तक जुर्माने का प्रावधान
रेणुका गौतम, कुल्लू : उपायुक्त तोरूल एस. रवीश ने आज जिला कुल्लू की किसी भी नदी ,खड्ड नालों के उच्च जलस्तर के भीतर जाने से रोकने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे 8 दिन तक की कैद या न्यूनतम ₹ 1000 – 5000 के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
आदेश में कहा गया है की हाल ही में एक समाचार पत्र के लेख के माध्यम से संज्ञान में आया है कि अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों की एक बड़ी संख्या बजौरा से सोलंग नाला, भुंतर से मणिकरण और कुछ क्षेत्रों में नदी के किनारे तस्वीरें लेते देखी जाती है। यह भी देखने में आया है है कि कुछ होटल व्यवसायियों और रेस्तरां ने नदियों के किनारे आउटडोर बैठने की जगह और खुली हवा में कैफे भी स्थापित किए हैं, जो जल स्तर में अचानक वृद्धि की स्थिति में जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कई सलाह जारी किए जाने के बावजूद कई लोग अनावश्यक रूप से नदियों के उच्च बाढ़ स्तर के अंदर नदी तल की ओर जा रहे हैं। जो ऐसे व्यक्तियों के जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। उपायुक्त ने समस्त जनता से आगामी वर्षा के मौसम के चलते नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की है l