Friday, December 20, 2024
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नशा तस्कर को तीन माह की जेल के साथ पांच हजार जुर्माने की सजा


नाहन   
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नाहन सिरमौर की अदालत ने शनिवार को एक फैसले मे एनडीपीएस के एक मामले मे आरोपी को तीन माह की कठोर कारवास के साथ पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत मे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वर्ष 2017 के एनडीपीएस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिन्द्र बैंस ने की। उन्होने बताया कि वर्ष 2017 के मामले मे बिहार निवासी श्रीकांन्त पासवास को कालाआम्ब थाना के एसएचओ योगेन्द्र सिह द्वारा रात को नागल सडक पर पोलीथीन उठाकर ले जाते हुए देखा गया। जो कि पुलिस की गाडी की लाईट देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। जिसे मौके  से ही दबोचा गया। पोलिथीन को चैक किए जाने के बाद उसमे 47 पैकेट गांजा के पाए गए। वहीं तोलने पर यह 108 ग्राम गांजा पाया गया। पूछताछ मे कालाआम्ब पुलिस को आरोपी ने बताया कि वह खुद भी गांजा का सेवन करता है तथा बेचता भी है। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाही की गई। सहायक जिला न्यायवादी रूमिन्द्र बैंस ने बताया कि पुलिस ने बारीकी से छानबीन कर इस मामले मे चार्जशीट तैयार अदालत मे पेश किया। जिसका शनिवार को फैसले के बाद आरोपी को तीन माह की कठोर सजा के साथ पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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