चंडीगढ़: चंडीगढ़ में आने वालो के लिए प्रशासन द्वारा एक ज़रूरी सूचना जारी की गई है, जिसमें चंडीगढ़ पहुंचते ही पहले दिन यह जानकारी यूटी प्रशासन की वेबसाइट पर देनी होगी। आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड करना जरूरी। यूटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि ट्राईसिटी से बाहर या कहीं से भी चंडीगढ़ आकर बिना जानकारी दिए 72 घंटे से अधिक रहने पर जेल की सजा होगी। शहर ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े लोगों की वजह से कोरोना मामले दोगुनी तेजी से फैल रहे हैं। इसी को देखते हुए यूटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है।
बाहर से आकर गेस्ट हाउस, फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के यहां आकर रहने वालों के लिए यह आदेश खास तौर पर जारी किए गए हैं। तीन दिन रुकने पर यह जानकारी देनी बहुत जरूरी है। प्रशासन ने सभी होटल, रेस्ट हाउस, धर्मशाला और सराय के लिए भी यह आदेश जारी किए हैं। इन सभी को विजिटर का डेली रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा। साथ ही, बिना आरोग्य सेतु एप के किसी को नहीं रखा जा सकता।