बिलासपुर हिमाचल के बिलासपुर जिले में तलाई सहकारी सभा में 33 करोड़ से ज्यादा के गबन मामले में कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तलाई थाना में यह एफआईआर सभा के सचिव, सह सचिव और तत्कालीन प्रधान पर दर्ज की गई है। मार्च 2019 में ऑडिट के दौरान करोड़ों की गड़बड़ी का पता चला था। उसके बाद दर्जन भर लोगों पर केस दर्ज किया गया था। कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब कुछ लोग जेल में हैं जबकि कुछ जमानत पर चल रहे हैं। ताजा मामले में तत्कालीन सभा सदस्य महेंद्र सिंह ने विभाग के पास शिकायत की थी। लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। महेंद्र सिंह ने मामला कोर्ट तक पहुंचाया, जिसके बाद सभा सचिव राजेश कुमार, सह सचिव ओंकार चंद व तत्कालीन सभा के प्रधान देवराज के खिलाफ धारा 420, 406, 468, 471 व 120 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सभा सचिव व सह सचिव ने सहकारी सभा दाभला से गलत तरीके से 5 करोड़ रुपये की राशि ले ली थी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी सचिव सहित समस्त कमेटी के खिलाफ मामला चल रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली तलाई सहकारी सभा के सचिव की 15 जुलाई 2019 को गिरफ्तारी की गई थी और 10 सितंबर को सभा के सभी सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भी की जा रही है, जिन्होंने 90 फीसदी रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है। इस गबन के कारण सभा के लगभग 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सभा के कारिंदों ने जाली हस्ताक्षर व झूठे दस्तावेज बनाकर ग्रामीणों को धोखा देकर करोड़ों रुपये का गबन किया है। थाना प्रभारी कर्म सिंह ठाकुर ने एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि करते हुए बताया कि तफ्तीश की जा रही है।
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