शिमला ; सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 27 नवंबर, 2022 को निर्धारित किया गया है, जिसके तहत सूचीबद्ध विभिन्न मामलों की श्रेणियों को रखा गया है।
उन्होंने कहा कि 27 नवंबर को होने वाली अदालत की श्रेणियों में धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम के मामले, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली और पानी के बिल मामले (गैर-कंपाउंडेबल को छोड़कर), रखरखाव के मामले, अन्य (आपराधिक कंपाउंडेबल और अन्य नागरिक विवाद) को शामिल किया गया है।
इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित मामलो की श्रेणी में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम के मामले, धन वसूली के मामले, एमएसीटी मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली और पानी के बिल मामले (गैर-कंपाउंडेबल को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित), अन्य सिविल मामले (किराया, अधिकार, निषेधाज्ञा सूट, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) आदि को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों को निपटाने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपीओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एडीआर केंद्र), किन्नौर का कार्यालय, रिकांगपियो में उनके मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध करने के लिए संपर्क कर सकते है।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर रिकांग पिओ में टेलीफोन नंबर 01786-223605 या ई-मेल secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क कर सकते है।
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