Monday, July 14, 2025
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भेखल्टी में नशे के ओवरडोज से हुई थी युवती की मौत.. साथी युवक को दस साल की कैद

शिमला : आज से सवा दो वर्ष पहले ठियोग उपमंडल में भेखल्टी के पास पुलिस ने एक युवती का शव बरामद किया था। जांच में सामने आया था कि नशे की अत्यधिक मात्रा लेने से युवती बेहोश हो गई थी। दोषी ने युवती को मृत समझकर नाले में फैंक दिया था। नशीले पदार्थ हेरोइन की ओवरडोज से युवती की मौत के मामले में दोषी को दस साल के कठोर कारवास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में चिड़गांव के धनवाड़ी निवासी पृथ्वीराज को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनवाई है।
मामले के अनुसार पृथ्वी राज 30 मार्च 2018 को रोहड़ू की एक लड़की को अपनी गाड़ी में शिमला ला रहा था। लेकिन रास्ते में उसने लड़की को हेरोइन की ओवरडोज दे दी और इसके बाद उसे भेखल्टी का पास नाले में फैंक दिया, जहां उसकी मौत हो गई। अदालत ने पृथ्वीराज को दोषी पाते हुए उसको दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा से गुजरना होगा।
केस की पैरवी सरकारी वकील मुक्ता कश्यप ने की। केस की सुनवाई सैशन जज ( फारेस्ट) अरविंद मल्होत्रा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस पूरे मामले में 26 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। यह मामला 30 मार्च 2018 का है। पृथ्वीराज, पुत्र केहर सिंह गांव धनवाड़ी, तहसील चिड़गांव 30 मार्च 2018 को अपनी गाड़ी में एक रोहडू की एक लड़की को शिमला नौकरी दिलाने के नाम पर ले आया। रास्ते में पृथ्वीराज ने लड़की को दो-तीन बार हेरोइन की ओवरडोज दे दी। इसके पृथ्वीराज ने भेखल्टी के पास चोहरा नाला के पास फैंक दिया। लड़की को किसी ने देखा तो वह मृत पड़ी थी। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। लड़की के परिजनों ने चिड़गांव के थाने में शिकायत दी। इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 364 और 201 के तहत मामला दर्ज कर किया। पुलिस ने इस केस को सुलझाते हुए इस मामले में पृथ्वीराज को गिरफ्तार किया। इसके बाद केस का चालान अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस पूरे मामले में 26 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। सैशन जज ( फारेस्ट) अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने सुनवाई के बाद पृथ्वीराज को दोषी पाया है। अदालत ने पाया है कि पृथ्वीराज ने लड़की को हेरोइन की ओवर डोज दी थी। इसके जहरीले असर से लड़की की मौत हो गई। अदालत ने आईपीसी की धारा 299 के तहत पृथ्वीराज को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनवाई है। आईपीसी की धारा 304 (11) के जुर्म में आरोपी को 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसको न देने पर आरोपी को एक साल के अतिरिक्त कारावास से गुजरना होगा। इसके अलावा आरोपी को आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी पाते हुए अदालत ने पांच हजार का जुर्माना सुनवाया है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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