Thursday, September 19, 2024
Homeलाइफस्टाइलप्रदेश में अब 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को सामाजिक सुरक्षा...

प्रदेश में अब 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को सामाजिक सुरक्षा पैंशन


सोलन: हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में अब 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जाएगी। जिला कल्याण अधिकारी, सोलन गिरधारी लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी तहसील के तहसील कल्याण अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। उन्होने कहा कि आवेदक को पैंशन फार्म के साथ अपनी एक पासपोर्ट आकार की फोटो, आधार कार्ड की प्रति तथा डाकघर बचत खाता की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
गिलधारी लाल शर्मा ने कहा कि आवेदक को इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि दम्पति को किसी अन्य विभाग या संस्थान से किसी भी प्रकार की पैंशन प्राप्त नहीं हो रही है ओर न ही दम्पति आयकर दाता हैं।
उन्होने कहा कि पैंशन फार्म में संलग्न अनुबन्ध-क को पंचायत सचिव से हस्ताक्षरित करवाना भी आवश्यक है। इस अनुबन्ध में पंचायत सचिव आवेदक की आयु व अन्य विवरण का सत्यापन करेगा। आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि पैंशन के लिए पात्र आवेदक औपचारिकताएं पूर्ण कर अपने आवेदन सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

Most Popular