अब से हिमाचल में पर्यटक दो दिनों के लिए घूमने के लिए आ सकते है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए नई गाइडलाइन के साथ पर्यटकों के आने की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में होटल और इसके कारोबार से जुड़े अन्य व्यवसाइयों ने राहत की सांस ली है। हालांकि इसके लिए सरकार प्रदेश में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रही है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को आवेदन के 24 घंटे बाद ऑटोमैटिक बार्डर पर एंट्री की अनुमति मिल जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि हिमाचल में आने वाले लोगों के लिए ई-पास की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल पंजीकरण की व्यवस्था रखी है, जिसमें एड्रेस प्रूफ की वेरिफिकेशन के बाद आने की अनुमति दी जाती है।
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए पांच दिन होटल की कंफर्म बुकिंग की जगह दो दिन की बुकिंग रखी है। अब नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिस पर्यटक की पंजीकरण 24 घंटे तक अप्रूव नहीं होता है। उसके बाद वह स्वत: ही अप्रूव माना जाएगा। पंजीकरण स्लिप को लेकर ही पर्यटक प्रदेश में एंट्री कर सकेंगे। लेकिन उनके पास कोरोना की 96 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। दस साल से कम उर्म के बच्चों को टेस्ट में छूट दी गई है, जो पहले नहीं थी।
वहीँ हिमाचल में अब किसी होटल में पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है सिर्फ कमरा ही 24 घंटे के सील होगा। राज्य पर्यटन विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार अब पर्यटक दो दिन की बुकिंग के साथ अलग-अलग स्थान पर ठहर सकता है।
राज्य पर्यटन विभाग के सचिव देवेश कुमार के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-पास सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किया है। इसके तहत आवेदन करने वाले पर्यटकों की श्रेणी को अलग किया गया है। जिला प्रशासन चौबीस घंटों के भीतर पर्यटकों के दस्तावेजों की जांच करने के बाद स्वीकृति प्रदान करेगा। शिमला व सिरमौर के उपायुक्तों ने अन्य राज्य से आने वाले लोगों व पर्यटकों के लिए 72 की जगह 96 घंटे तक की कोरोना रिपोर्ट को मान्य करार दिया है। अन्य राज्य से सवारी लेकर आने वाले चालक को क्वारंटाइन से छूट होगी।