Friday, November 22, 2024
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बालूगंज से चौड़ा मैदान-कनेडी चौक तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित

शिमला:उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान 17 नवम्बर, 2021 से 18 नवम्बर, 2021 तक बालूगंज से चौड़ा मैदान होते हुए कनेडी चौक तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि स्थानीय निवासियों के लिए वाहनों की आवाजाही को निवास प्रमाण पत्र, सम्मेलन के संबंध में तैनात कर्मचारियों के वाहनों और आपातकालीन वाहनों को इस प्रतिबंध में छूट रहेगी।

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