रेणुका गौतम, कुल्लू : मैन्युअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की अध्यक्षता करते उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि इस एक्ट के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य कार्य जिला में मैन्युअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 के प्रावधानों अंतर्गत अपेक्षित कार्यवाही की समीक्षा करना है।
उन्होंने विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिए कि समिति के सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा कर सुनिश्चित करें कि इस एक्ट को अक्षरशः लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला के सभी स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं अवकाश, न्यूनतम वेतन एवं तथा ग्रेच्युटी आदि का रिकॉर्ड जांच कर आवश्यक प्रावधानों अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
ज़िला श्रम अधिकारी द्वारा सफाई कर्मचारियों को दिए जा रहे अवकाश, न्यूनतम वेतन एवं तथा ग्रेचटूटी आदि के बारे में बताया कि नगर परिषद कुल्लू, मनाली, नगर पंचायत भुंतर एवं बंजार कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान उपरोक्त सभी निकायों द्वारा उनके ठेकेदारों से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त न होने के तदोपरांत सभी निकायों को उनके अधीन कार्यरत श्रमिकों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने बारे नोटिस जारी किए गए हैं जिसका अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थानीय निकाय एवं अस्पतालों में सफाई कर्मचारियों स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने बारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि उपरोक्त कर्मचारियों की एक बार स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रबंधक अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम कुल्लू द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए प्रावधानों एवं सरकार द्वारा प्रदान की जाए सुविधाओं की जानकारी हेतु एक कार्यशाला आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्द्ध में अनुसूचित जाति/ जनजाति विकास निगम हिमाचल प्रदेश की ओर से बजट आवंटित किया जा चुका है और इस संबंध में शीघ्र ही कार्यशाला का आयोजन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों को कोविड-20 के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के संबंध में समस्त कार्यकारी अधिकारियों एवं सचिवों को सूची बनाकर जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाने करवाए जाएं , जिन पर शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है । सकिंग एंड कटिंग मशीन के संचालन के बारे में जानकारी देते हुए जल शक्ति विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि विभाग सकिंग एवं जेटिंग मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।
इसके उपरांत अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 व नियम 1995 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की भी उपायुक्त ने अध्यक्षता की।
उन्होंने कहा कि अभियोजन विभाग से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 1995 के अंतर्गत कुल 60 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं जिनमें से 41 मामले सत्र न्यायालय कुल्लू में तथा 16 मामले सत्र न्यायालय रामपुर तथा तीन मामले विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट में लंबित है। उन्होंने जानकारी दी कि विशेष न्यायालय में लंबित 5 मामलों में से दो मामलों के संदर्भ में माननीय न्यायालय से अंतिम निर्णय आ गया है। बैठक में जिला कल्याण अधिकारी सुमेर सहित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।