शिमला: नगर निगम शिमला में वार्डों की संख्या अधिकतम संख्या 41 होगी। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से भेजे अध्यादेश को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अब इस अध्यादेश के जारी होने के बाद राज्य सरकार विधानसभा के बजट सत्र में वार्डों की संख्या बढ़ाने संबंधी संशोधन विधेयक पेश करेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नगर निगम शिमला के वार्डों के सीमांकन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसको लेकर वार्डों को विभाजित करने के प्रारुप की प्रस्तावना 10 फरवरी को प्रकाशित करने तथा नगर निगम शिमला के निवासियों से प्रारुप प्रस्तावना पर आपत्तियां आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद आम जनता 17 फरवरी तक उपायुक्त शिमला के पास कार्यालय समय के दौरान अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकती है। दायर आपत्तियों का निपटारा उपायुक्त की ओर से 24 फरवरी या इससे पूर्व किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उपायुक्त के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह मंडलायुक्त शिमला के समक्ष अपील दायर कर सकता है। यह अपील 3 मार्च या इससे पूर्व उपायुक्त के निर्णय के 7 दिन के अंदर दायर की जा सकेगी। मंडलायुक्त शिमला 5 दिन के भीतर अपील का निपटारा करेंगे और इसके बाद उपायुक्त की ओर से 9 मार्च को नगर निगम वार्डों की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग की ओर से उपायुक्त को नगर निगम शिमला के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 11 मार्च तक सम्पन्न करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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