ऊना : हिमाचल प्रदेश में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच प्रदेश सरकार द्वारा एक-एके कर नई नई पाबंदियां लगाईं जा रही हैं। इसी कड़ी में हिमाचल के ऊना जिले से सामने आई ताजा अपडेट के अनुसार यहां पर जिला प्रशासन ने शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 से घटा कर 20 कर दिया है।
बताया जा रहा है कि अन्य जिलों में भी अगर शादियों के दौरान लापरवाही का दौर जारी रहा तो वहां भी इस तरह के नियम लागू किए जा सकते हैं।
ऊना जिले के संबंध में जारी किए गए आदेश में प्रशासन की तरफ से क्या क्या निर्देश दिए गए हैं आप नीचे बिन्दुओं में पढ़ सकते हैं:-
- पहली मई 2021 के बाद शादी में वर-वधु को मिलाकर दोनों पक्षों से कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- शादी का स्थान व समय बदल कर अतिथियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकेगी।
- निकटतम संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्ति शादी में सम्मिलित नहीं होंगे।
- शादी के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा तथा सामूहिक भोज भी आयोजित नहीं होंगे।
- शादी में डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- पहली मई के उपरांत हो रही सभी शादियों पर नए आदेश लागू होंगे, चाहे उनके लिए पूर्व में ही अनुमति क्यों ना ली गई हो।
- कोविड-19 से अत्याधिक संक्रमित राज्यों से ज़िला ऊना में शादी में सम्मिलित होने के लिए आ रहे सभी वर-वधु और उनके सगे- संबंधी अनिवार्य रूप से अपनी कोविड- 19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाएंगे, जिनकी जांच अंतरराज्यीय नाकों पर की जाएगी।
- अत्याधिक संक्रमित राज्यों में हो रहे शादी समारोह में जाने वाले सभी व्यक्तियों को जिला ऊना में लौटकर घर पर क्वारंटाइन में रहना होगा तथा अपना कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा।
- सभी विवाह पंजीकरण एसडीएम द्वारा शादी में कोविड-19 के उपरोक्त नियमों की अनुपालन संबंधी दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर ही होंगे।
- आवेदक अपनी शादी की वीडियोग्राफी संबंधित एसडीएम को साक्ष्य के रूप में दिखाने के लिए रखें।
- यदि किसी आयोजक द्वारा इन नियमों के उल्लंघन में भीड़ एकत्रित की जाती है तो उन पर केस दर्ज किया जाएगा और भीड़ को मौके से हटाया जाएगा।