Tuesday, February 17, 2026
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हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा

प्लास्टिक विनिर्माण उद्योगों के परामर्श से हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा और एक वर्ष के भीतर एक नीति बनाई जाएगी। ये निर्णय पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक और बाई बैक पालिसी को लेकर आयोजित बैठक के अवसर पर लिया। निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डीसी राणा ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्लास्टिक के उपयोग को बंद किया जाना है। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने हर उपमंडल में एक किलोमीटर सड़क प्लास्टिक से बनाई जानी है। इसके तहत स्थानीय निकाय लोगों से 75 रुपये प्रति किलो की दर से सिंगल यूज यानी केवल एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक को खरीदेगा और लोक निर्माण विभाग को 34 रुपये प्रति किलो की हिसाब से देगा। जबकि बाकी 41 रुपये पर्यावरण विभाग स्थानीय निकायों को देगा। बाय बैक पॉलिसी के तहत अभी तक हिमाचल प्रदेश राज्य में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 2,75,000 किलोग्राम एकल उपयोग प्लास्टिक एकत्र किया गया है।

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