शिमला : हिमाचल में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं । उपचुनाव में इस बार न चुनाव प्रचार में रोड शो हो पाएगा, न ही 50 से ज्यादा लोग एक स्थान पर एकत्र हो पाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. पालरासू की अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय निगरानी की बैठक में ये जानकारी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. पालरासू ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को कोविड-19 नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। घर-घर प्रचार के दौरान प्रत्याशी सहित केवल पांच लोगों को ही प्रचार की अनुमति होगी।
रोड-शो, मोटर, बाइक, साइकिल रैली की अनुमति नहीं होगी। वर्चुअल माध्यम से प्रचार के दौरान एक स्थान पर 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी और इस दौरान कोविड-19 नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारक को छोड़कर अधिकतम 20 वाहनों के माध्यम से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रचार की अनुमति होगी। साइलेंस अवधि मतदान समाप्त होने से 72 घंटे पूर्व निर्धारित की गई है। मतदान वाले दिन अधिकतम दो वाहनों, जिनमें प्रति वाहन तीन व्यक्ति हों, की ही अनुमति रहेगी। हालांकि सुरक्षा में लगे वाहनों को निर्धारित निर्देशों के अनुसार अनुमति रहेगी। मतगणना वाले दिन निश्चित दूरी सहित कोविड मानकों का पालन करना होगा। कोविड-19 सावधानियों के दृष्टिगत चुनाव प्रचार की अवधि प्रात: 10:00 बजे के बाद सायं 7:00 बजे तक निश्चित की गई है।
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