Friday, September 20, 2024
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निष्कासित कांग्रेसी नेता और शराब ठेकेदारों के 13 ठेके सील

हमीरपुर: जहरीली शराब कांड में हमीरपुर जिला के भोरंज में निष्कासित कांग्रेसी नेता और एक अन्य शराब ठेकेदार के 13 ठेकों को आबकारी विभाग ने सील कर दिया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के मध्य जोन मंडी के ज्वाइंट कमिश्नर उज्जवल सिंह राणा ने हमीरपुर में शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भोरंज क्षेत्र में चार यूनिट के अंतर्गत 13 ठेकों को सील किया गया है। इन सभी ठेकों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। इन दोनों शराब ठेकेदारों से सोमवार तक जवाब तलब किया गया है। यदि संतोषजनक जवाब विभाग को नहीं मिलता है तो इनके लाइसेंस कैंसिल कर इन ठेकों का आवंटन नए सिरे से किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों शराब ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द होना तय है। गौरतलब है कि विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर पुलिस विभाग की एफआईआर के आधार पर ही आबकारी विभाग के अधिकारियों ने वीरवार देर रात इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शुक्रवार को हमीरपुर में अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है। इस मौके पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर विशाल गोरला और और राज्य कर एवं आबकारी सहायक अधिकारी कुलदीप सिंह मौजूद रहे।गौरतलब है कि पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिन ठेकों को अब सील किया गया है उनसे वीआरवी फुलस यानी नकली संतरा ब्रांड की शराब बरामद की गई थी। आपको बता दें कि मामले में जांच कर रही पुलिस की हाई लेवल एसआईटी ने कांग्रेस से निष्कासित नेता को गिरफ्तार किया था अब यह नेता न्यायिक हिरासत में है। वहीं अब आबकारी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है।राज्य कर एवं आबकारी विभाग के मध्य जोन मंडी के ज्वाइंट कमिश्नर उज्जवल सिंह राणा ने कहा कि विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है। जिला में 4 यूनिट के 13 शराब ठेकों को सील किया गया है। शराब ठेकेदार नीरज ठाकुर और हरीश कुमार से इस मामले में सोमवार तक जवाब तलब किया गया है कि क्यों ना उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन ठेकों में जितना भी राजस्व का नुकसान विभाग और सरकार को हुआ है उसकी वसूली इन ठेकेदारों से ही की जाएगी। अगर नए सिरे से इन्हें आवंटित किया जाता है तो जो भी राजस्व का नुकसान है उसे आउटगोइंग लाइसेंस धारक पर ही वसूल किया जाता है।

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