Saturday, April 20, 2024
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नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है सीएए: गोविंद सिंह

गोबिंद सिंह

रेणुका गौतम
कुल्लू
: वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों से नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे शरणार्थियों को बहुत बड़ा सहारा प्रदान किया है। शुक्रवार को मनाली में सीएए पर आयोजित एक जागरुकता रैली का नेतृत्व करते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने इस कानून के संबंध में कई झूठ फैलाने का प्रयास किया है। विशेषकर, अल्पसंख्यकों में नागरिकता को लेकर डर फैलाया जा रहा है।
गोविंद सिंह ने कहा कि सीएए से भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। यह नागरिकता लेने का नहीं, बल्कि पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान, बांग्ला देश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से तंग होकर भारत आए हिंदू, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को इस कानून में भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। भारत के स्थायी नागरिकों को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। गोविंद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सराहनीय निर्णय कुछ राजनीतिक दलों को रास नहीं आ रहा है और वे मुस्लिम समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वाले ऐसे दलों के मंसूबों को सरकार कामयाब नहीं होने देगी और आम लोगों को सीएए के प्रति जागरुक करेगी।
इस अवसर पर वन मंत्री ने एक जागरुकता रैली की अगुवाई की, जिसमें भाजपा के पदाधिकारियों के अलावा आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया।

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